भारतीय संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 (44th Amendment Of Indian Constitution Act 1978 in Hindi) में 45वें संशोधन विधेयक द्वारा अधिनियमित किया गया था। 42 वां संशोधन अधिनियम 1976 में अधिनियमित किया गया था और जनसंख्या की इच्छा के विरुद्ध कई खंड बदल दिए गए थे; परिणामस्वरूप, उन संशोधनों को पलटने और राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम (44th Amendment Of Indian Constitution Act in Hindi) बनाया गया। इस प्रकार, 44वां संविधान संशोधन यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है।
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हम भारतीय राजनीतिक संरचना पर संविधान का 44वां संशोधन (44th Amendment Of Indian Constitution) और उसकी विशेषताओं, विकास, परिणाम, महत्व और प्रभावों पर चर्चा करेंगे। यह यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा और मेन्स परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए बहुत उपयोगी होगा।
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संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम के प्रावधान नीचे दिए गए हैं :
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हम आशा करते हैं कि भारतीय संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 (44th Amendment Of Indian Constitution Act Hindi me) पर आधारित लेख से आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। UPSC IAS परीक्षा से संबंधित विभिन्न अन्य टॉपिक्स की जाँच के लिए टेस्टबुक ऐप आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं।
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