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सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार: यूपीएससी के लिए राजव्यवस्था नोट्स यहां पढ़ें!

Last Updated on Aug 21, 2023
Advisory Jurisdiction Of The Supreme Court अंग्रेजी में पढ़ें
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संविधान के अनुच्छेद 143 (Article 143) के तहत सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction of Supreme Court in Hindi) का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान की उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 213 से हुयी है, जिसने गवर्नर जनरल को संघीय न्यायालय के जनहित के मामलों को पूछने का अधिकार दिया था। इसी तरह अनुच्छेद 143 (Article 143) के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से उन मुद्दों पर सलाह लेना का अधिकार है जो वह जनता की भलाई के लिए प्रासंगिक मानते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी इस प्रकार की कोई भी सलाह सिर्फ परामर्शी प्रवृत्ति की होती है, बाध्यकारी नहीं।

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राष्ट्रपति ऐसे सलाह का अनुसरण करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131, 133-136 और 143 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार मूल, अपीलीय और सलाहकार हैं। अदालतों से सलाह लेने की परंपरा इंग्लैंड से चली आ रही है।

सलाह से जुड़े प्रश्न का उत्तर देकर, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को “सलाह” देता है। अभी तक केवल बारह बार इस पद्धति का उपयोग किया गया है। यह “सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून” भी नहीं है, इस प्रकार यह निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है।

इस लेख में हम सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction of Supreme Court), उसके कार्यों और उसकी शक्तियों की गहराई से जांच करेंगे। यूपीएससी राजव्यवस्था का यह टॉपिक UPSC प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा दोनों के लिए आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार : पीडीएफ़ यहां से डाउनलोड करें!

पृष्ठभूमि | Background
  • संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction of Supreme Court) भारत सरकार अधिनियम, 1935 से शामिल किया गया है।
  • सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction of Supreme Court) भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 213(1) के प्रावधान को लागू करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय के समान एक सलाहकार शक्ति प्रदान करता है।
  • भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 213 में कहा गया है कि यदि गवर्नर-जनरल का मानना ​​​​है कि कानून का कोई मुद्दा उठ गया है जो इस तरह का और इतना सार्वजनिक महत्व का है कि संघीय न्यायालय की राय लेना वांछनीय है। तो वह उच्चतम न्यायालय से संबंधित मुद्दे पर सलाह मांग सकता है।
  • 30 अक्टूबर 1947 के संवैधानिक सलाहकार के पहले मसौदा संविधान ने “गवर्नर-जनरल” के लिए “राष्ट्रपति” और “संघीय न्यायालय” के लिए “सुप्रीम कोर्ट” को बदलने वाले 1935 के अधिनियम के प्रावधान को वस्तुतः दोहराया।
  • संवैधानिक सलाहकार के प्रस्ताव के खंड (2) को मसौदा समिति के मसौदा संविधान (21 फरवरी 1948) के अनुच्छेद 119 (Article 119) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
  • जब 27 मई 1949 को संविधान सभा में चर्चा के लिए मसौदा लेख लाया गया तो एच.वी. कामथ ने ‘निर्णय’ शब्द को ‘राय’ शब्द से और शब्द ‘वही तय करें और राष्ट्रपति को तथ्य की रिपोर्ट करें’ शब्द को ‘राष्ट्रपति को अपनी राय और रिपोर्ट प्रस्तुत करें’ के साथ बदलने के लिए एक संशोधन पेश किया। 
  • ‘संशोधन चरण के दौरान अनुच्छेद 119 (Article 119) को बदलकर संविधान के अनुच्छेद 143 (Article 143) में परिवर्तित कर दिया गया।

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सलाहकार क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं? | What do you understand by advisory jurisdiction?
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 (Article 143) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकार शक्ति है।
  • राष्ट्रपति किसी भी कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं, जिस पर उनका मानना ​​है कि इस तरह की राय हासिल करना आवश्यक है।
  • राष्ट्रपति से इस तरह के एक रेफरल पर सुप्रीम कोर्ट इसे ऐसी सुनवाई करने के बाद जैसा वह उचित समझे, राष्ट्रपति को अपने निष्कर्ष की रिपोर्ट कर सकता है।
  • विचार सिर्फ परामर्शी है और राष्ट्रपति इसे अपनाने या ना अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। भले ही सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रयोग में की गई राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है।
  • दिल्ली कानून मामले (1951) एससीआर 747 में अनुच्छेद 143 के तहत पहला संदर्भ बनाया गया था।
  • साठ वर्षों में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 (Article 143) के तहत अबतक बारह बार सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी है।

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संविधान का अनुच्छेद 143 | Article 143 of the Constitution
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 (Article 143) सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction of Supreme Court) का प्रावधान करता है।
  • राष्ट्रपति कानून के किसी भी बिंदु या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं, जिस पर उनका मानना ​​​​है कि इस तरह की राय हासिल करना आवश्यक है।
  • शब्द ‘निर्णय’ को ‘राय’ शब्द से बदल दिया गया था और वाक्यांश ‘उसी का निर्णय लेते हैं और राष्ट्रपति को तथ्य की रिपोर्ट करते हैं’ शब्दों को ‘अपनी राय और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करें’ शब्दों से बदल दिया गया था और अंततः संविधान में  अनुच्छेद 143 (Article 143) के रूप में फिर से लिखा गया था।
  • इस क्षेत्राधिकार को शुरू करने के लिए राष्ट्रपति किसी भी कानून या तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं जो उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है।
  • इस तरह के एक रेफरल की प्राप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद राष्ट्रपति को अपना निर्णय प्रस्तुत कर सकता है।
  • अनुच्छेद 131 (Article 131) के परंतुक में कुछ भी होने के बावजूद, राष्ट्रपति राय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में निर्दिष्ट प्रकार की असहमति प्रस्तुत कर सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय, ऐसी सुनवाई के बाद, जैसा कि वह राष्ट्रपति को आवश्यक रिपोर्ट के रूप में अपने निष्कर्ष पर रिपोर्ट करेगा।

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सलाहकार क्षेत्राधिकार की न्यायिक व्याख्या | Judicial Interpretation of Advisory Jurisdiction
  • अनुच्छेद 143 (Article 143) का न्याय प्रशासन से कोई लेना-देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction of Supreme Court) न्यायपालिका के सलाहकार तंत्र का एक घटक है जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति (कार्यपालिका) की सहायता करना है।
  • अनुच्छेद 143(1) व्यापक भाषा में लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तनय का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्‌ जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के संदर्भ में कहा कि अनुच्छेद 143(1) में “मे (May)” शब्द का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय के लिए विवेकाधीन है कि वह अनुच्छेद 143(1) के तहत एक संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे या न दे।
  • जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1977 के संसदीय चुनावों में अपनी हार के बाद आपातकाल हटा लिया, तो जनता में व्यापक इच्छा थी कि श्रीमती गांधी उनके पुत्र संजय और अन्य दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए।
  • शाह आयोग की जांच ने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया कि आपातकाल के दौरान सत्ता का घोर दुरुपयोग हुआ था।
  • आपातकाल के असंख्य पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए दोषियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

सलाहकार क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय की भूमिका | Role of High Court in Advisory Jurisdiction
  • सलाह प्रदान करने की सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्ति उच्च न्यायालयों में भी निहित है यदि राज्य प्रशासन या राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय से सलाह मांगता है।
  • इसी तरह जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय की सलाह उस प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं है जिसने इसे मांगा था, उच्च न्यायालय की सलाह उस प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं है जिसने अनुरोध किया था।
  • उच्च न्यायालय राज्य न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है, जो निचली अदालतों की प्रणाली द्वारा समर्थित है। हालाँकि, भारत की न्यायिक प्रणाली के तहत, वे सर्वोच्च न्यायालय केअधीनस्थ हैं।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 (Articles 214) और अनुच्छेद 231 (Article 231) भारत के उच्च न्यायालयों की संरचना, कार्यों और क्षेत्राधिकार को संबोधित करते हैं। इन उच्च न्यायालयों के पास व्यापक और विविध प्रकार के अधिकार हैं।

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सलाहकार क्षेत्राधिकार के नुकसान | Disadvantages of Advisory Jurisdiction
  • कई सलाहकार आकलनों की आलोचना की जाती है क्योंकि वे काल्पनिक, अमूर्त और बहुत अप्रत्याशित हैं क्योंकि इनका कोई प्रतिस्पर्धी पक्ष नहीं हैं।
  • वे कभी-कभी राजनीतिक विवादों को जन्म देते हैं जो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष समाज में खतरनाक हो सकते हैं।
  • नतीजतन, इस क्षमता का उपयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि विशेष रूप से संवेदनशील और राजनीतिक मामलों को संबोधित नहीं किया जाना चाहिए।
  • राज्य की कठिनाइयों या समस्याओं से जुड़ी स्थितियों का उल्लेख करना बेहतर है और यह तभी किया जाना चाहिए जब राज्य सरकार सत्ता में हो।

SC के सलाहकार क्षेत्राधिकार के आवश्यक पहलू | Essential Aspects of the Advisory Jurisdiction of the SC
  • अनुच्छेद 143 (Article 143) न्याय प्रशासन या न्यायनिर्णयन का कोई उल्लेख नहीं करता है। यह निर्णय नहीं है, बल्कि परामर्श है, जो राष्ट्रपति की मदद करने में एक भूमिका निभाता है।
  • हालांकि इसकी पहुंच बहुत व्यापक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कानून के किसी भी विषय या सार्वजनिक हित के तथ्य को समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में ला सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ परामर्शी है और बाध्यकारी नहीं है इसलिए राष्ट्रपति के पास अनुसरण करने या न करने का विकल्प होता है।
  • भले ही सलाह देने वाले अधिकार के प्रयोग में व्यक्त की गई राय कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन इसका महत्व होता है और इसमें काफी प्रेरक शक्ति होती है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि इस अनुच्छेद में किए गए संदर्भ संविधान के अनुच्छेद 141 में परिभाषित “सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून” का गठन नहीं करते हैं।
  • नतीजतन, भले ही इसका उच्च प्रेरक मूल्य हो यह अदालतों के लिए बाध्यकारी नहीं है।
  • एक गैर-सरकारी सदस्य श्री राम जेठमलानी ने आपात स्थिति के दौरान सत्ता के घोर दुरूपयोग के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए लोकसभा में एक विधेयक का प्रस्ताव रखा था। 1 अगस्त 1978 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 (Article 143) के तहत कार्य करते हुए इस प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा के लिए भेजा।
  • दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय के पास पुन: जांच करने का अधिकार है और यदि आवश्यक हो, तो अनुच्छेद 143(1) के तहत जारी एक राय में व्यक्त स्थिति को परिवर्तित कर सकता है।
  • कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1992 में यह निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 143(1) के तहत न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का उपयोग अपने पिछले किसी भी फैसले पर फिर से विचार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह केवल संविधान के अनुच्छेद 137 (Article 137) के तहत अनुमत है।

क्या न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है? | Is the Court Obligated to Deliver an Opinion?

  • सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 143 के तहत उन मामलों में राय देने से इनकार कर सकता है, जो इस तरह के विचार के लिए अनुचित या अनुपयुक्त हैं।
  • हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एम. इस्माइल फारुकी बनाम भारत संघ (AIR 1995 SC 605) में फैसला सुनाया कि ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।
  • केरल शिक्षा विधेयक, 1957 ने विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए सुरक्षित रखा, जिन्होंने इसकी वैधता पर एक राय के लिए इसे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने केरल शिक्षा विधेयक, 1957 में कहा कि अनुच्छेद 143(1) में “मे(May)” शब्द का इस्तेमाल करना सुप्रीम कोर्ट के लिए विवेकाधीन है कि वह अनुच्छेद 143(1) के तहत सवालों का जवाब दे या न दे।
  • भारत संघ बनाम इस्माइल फारूकी मामले में “क्या मूल रूप से उस स्थान पर जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी,” पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगने वाले राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने जवाब देने से इनकार कर दियाऔर स्पष्टीकरण दिया की यह अनावश्यक था और धर्मनिरपेक्षता का विरोध करता था इसलिए इस प्रश्न पर सलाह देने  की आवश्यकता नहीं थी। 

ऐतिहासिक निर्णय | Landmark Judgments
  • दिल्ली कानून (1951) एससीआर 747 (Delhi Law (1951) SCR 747) : अनुच्छेद 143 (Article 143) का पहला संदर्भ दिल्ली कानून (1951) एससीआर 747 के मामले में किया गया था। चंद्रचूड़ सीजे के अनुसार सवाल यह था कि क्या राय में कहा गया कानून “सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून” था।
  • कावेरी विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Disputes Tribunal) : कावेरी विवाद न्यायाधिकरण के उदाहरण में केंद्र सरकार ने कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच विवाद की जांच के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया। अपने एक फैसले में ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक राज्य को तमिलनाडु को एक विशेष मात्रा में पानी पहुंचाने का निर्देश दिया।
  • दिल्ली कानून अधिनियम का मामला (Case of Delhi Law Act) : दिल्ली कानून अधिनियम के मामले में न्यायालय ने प्रत्यायोजित कानून के संदर्भ में अधिनियम की वैधता की समीक्षा की। गौरतलब है कि फैसले में हिस्सा लेने वाले सात जजों में से प्रत्येक ने अपने-अपने विचार रखे। वे सभी कुछ आवश्यक धारणाओं पर सहमत हुए, अर्थात् संसद के पास विधायी शक्ति को सरकार को सौंपने का अधिकार होना चाहिए।
  • बेरुबारी संघ (1960) (Berubari Union – 1960): बेरुबारी संघ (1960) में यह निर्धारित करने के लिए एक न्यायिक निर्णय की मांग की गई थी कि भारत की भूमि पाकिस्तान को कैसे सौंपी जा सकती है।
  • समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम (1962): समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम (1962) में संविधान के अनुच्छेद 288 के संबंध में समुद्री सीमा शुल्क विधेयक की वैधता का मूल्यांकन करना।
  • स्पेशल कोर्ट रेफरेंस केस (1978): स्पेशल कोर्ट रेफरेंस केस (1978) को विधायिका के विशेषाधिकारों के दायरे और उनके संबंध में न्यायिक समीक्षा के अधिकार की जांच के लिए लाया गया था।
  • राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कुछ प्रश्नों पर विचार राष्ट्रपति विधेयक (1974) में मांगा गया था।

हम आशा करते हैं की इस लेख का माध्यम से आपके सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction of Supreme Court in Hindi) से संबंधित सभी संदेह दूर हो गए होंगे। टेस्टबुक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जिसका उपयोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए किया जा सकता है। हमारे टेस्टबुक ऐप पर उपलब्ध लाइव कोचिंग सत्र, करंट अफेयर्स सत्र और परीक्षाओं में भाग लेने वाले अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। टेस्टबुक ऐप डाउनलोड करने का समय आ गया है। अभी टेस्टबुक ऐप डाउनलोड कीजिए!

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सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार – FAQs

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 143 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का राष्ट्रपति का अधिकार से है।

सुप्रीम कोर्ट का देश की सभी कानूनी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधिकार है। इसके अधिकार के भीतर सभी न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा देखे जाते हैं।

जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या अन्य संवैधानिक निकाय किसी कानूनी मुद्दे पर उच्च न्यायालय की सलाह लेता है, तो इसे सलाहकार क्षेत्राधिकार कहा जाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार प्राधिकरण को अनुदान देता है जिसे राष्ट्रपति कानून के किसी भी बिंदु या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं, जिस पर उनका मानना ​​​​है कि इस तरह की राय हासिल करना आवश्यक है।

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