भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(9) के अनुसार, किसी कार्य को "कपटपूर्ण" तब माना जाता है जब:

  1. यह धोखाधड़ी करने के इरादे से किया गया है
  2. यह लापरवाही से किया गया है
  3. यह अनजाने में किया गया है
  4. यह बेईमानी के इरादे से किया गया है, लेकिन धोखा देने के इरादे से नहीं

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : यह धोखाधड़ी करने के इरादे से किया गया है

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सही उत्तर विकल्प 1 है

मुख्य बिंदु भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(9) के अनुसार, कोई कार्य तभी "कपटपूर्ण" माना जाता है जब वह धोखाधड़ी करने के इरादे से किया गया हो। केवल बेईमानी को धोखाधड़ी नहीं माना जाता जब तक कि उसमें धोखे का तत्व न हो।

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