Question
Download Solution PDFशिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 में किस उम्र के बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFशिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे आमतौर पर RTE अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।
Key Points
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुच्छेद 21A के तहत विशेषताएं:
- सभी के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करने के लिए शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन का निषेध।
- निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षण।
- शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे की न्यूनतम संख्या के रूप में तैयारी के घंटे सहित 45 घंटे।
- चुनाव, जनसंख्या जनगणना और आपदा राहत कर्तव्यों को छोड़कर गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नियुक्त नहीं करना।
- बच्चे के घर से क्रमशः 1 किमी और 3 किमी की दूरी के भीतर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थापना।
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RTE उन विद्यालयों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करता है जो इस प्रकार हैं:
- एक शैक्षणिक वर्ष में अनुदेशात्मक घंटे:
- कक्षा 1 से 5वीं तक - 800 घंटे
- कक्षा 6 से 8वीं तक - 1000 घंटे
- एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस:
- कक्षा 1 से 5वीं तक - 200 दिन
- कक्षा 6 से 8वीं तक - 220 दिन
अतः, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है।
Last updated on Jun 18, 2025
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